राष्ट्रपति से संबंधित GK नोट्स

आज के इस पोस्ट में हम राष्ट्रपति से संबंधित GK Facts बारे में जानेगे।

राष्ट्रपति से संबंधित GK

  • भारत का राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है।
  • अनुच्छेद 52 के अनुसार, भारत का एक राष्ट्रपति होगा।
  • अनुच्छेद 53 के तहत संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। इस शक्ति का प्रयोग वह संविधान के अनुसार, स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करेगा।
  • अनुच्छेद 54 के अनुसार, राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा होता है।
  • राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों (राज्य सभा एवं लोक सभा) के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं।
  • 70वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 (1-6-1995 से प्रभावी) द्वारा दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को भी निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में जम्मू और कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को अभी शामिल नहीं किया गया है। हालांकि जम्मू और कश्मीर राज्य के रूप में उसकी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य निर्वाचक मंडल में शामिल थे।
  • राष्ट्रपति के चुनाव में मनोनीत सदस्य एवं विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते हैं।
  • अनुच्छेद 55(3) के अनुसार, राष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार, एकल संक्रमणीय मत और गुप्त मतदान द्वारा होता है।
  • राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित सभी विवादों की जांच व फैसले उच्चतम न्यायालय में होते हैं तथा उसका फैसला अंतिम होता है।
  • राष्ट्रपति के चुनाव को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है कि निर्वाचक मंडल अपूर्ण है।
  • अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हताएं ( भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो तथा लोक सभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता) बताई गई हैं।
  • राष्ट्रपति के चुनाव में नामांकन के लिए उम्मीदवार के कम-से-कम 50 प्रस्तावक व 50 अनुमोदक होने चाहिए. *जमानत राशि के रूप में 15000 रु. जमा करना होता है।
  • यदि उम्मीदवार कुल डाले गए मतों का 1/6 भाग प्राप्त करने में असमर्थ रहता है, तो जमानत राशि जब्त कर ली जाती है।
  • अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति की पदावधि (पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष तक) का उल्लेख है।
  • अनुच्छेद 56(1) (क) के अनुसार, भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग-पत्र उपराष्ट्रपति को संबोधित करके देता है। *उपराष्ट्रपति इसकी सूचना लोक सभा अध्यक्ष को तुरंत देता है [ अनु. 56(2)]| भारतीय संविधान का अनु. 57 राष्ट्रपति के पद के लिए किसी व्यक्ति के पुनः निर्वाचन की पात्रता निर्धारित करता है।
  • 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत राष्ट्रपति के निर्वाचन में जनसंख्या से तात्पर्य वर्ष 1971 की जनगणना द्वारा निर्धारित जनसंख्या से है।
  • 84वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2001 द्वारा इसे वर्ष 2026 के पश्चात की पहली जनगणना के सुसंगत आंकड़े प्रकाशित होने तक के लिए निर्धारित किया गया है।
  • अनुच्छेद 59(1) के अनुसार, यदि संसद के किसी सदन का या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का कोई सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है, तो यह समझा जाएगा कि उसने उस सदन में अपना स्थान राष्ट्रपति के रूप में अपने पद ग्रहण की तारीख से रिक्त कर दिया है।
  • अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप वर्णित है।
  • भारत के राष्ट्रपति को शपथ भारत का मुख्य न्यायाधीश या उसकी अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय का उपलब्ध ज्येष्ठतम न्यायाधीश दिलाता है।
  • वर्तमान में राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख रुपये प्रतिमाह है।
  • राष्ट्रपति का वेतन भारत की संचित निधि से दिया जाता है।
  • अनुच्छेद 56 (1) (ख) के अनुसार, राष्ट्रपति पर महाभियोग संविधान के अतिक्रमण के आधार पर चलाया जा सकता है।
  • अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग ( Impeachment) की प्रक्रिया का उल्लेख है।
  • अनु. 61( 2 ) के अनुसार, महाभियोग का आरोप तब तक नहीं लगाया जाएगा, जब तक कि ऐसा आरोप लगाने की प्रस्थापना किसी ऐसे संकल्प में अंतर्विष्ट नहीं है, जो कम-से-कम 14 दिन की ऐसी लिखित सूचना को दिए जाने के पश्चात प्रस्तावित किया गया हो
  • इस प्रकार 14 दिन की अग्रिम सूचना के साथ ही संकल्प पर सदन की कुल सदस्य संख्या के कम-से-कम एक-चौथाई सदस्यों के हस्ताक्षर भी होने चाहिए तथा उस सदन की कुल सदस्य संख्या के कम-से-कम दो-तिहाई बहुमत द्वारा ऐसा संकल्प पारित भी होना चाहिए।
  • अनु. 62 (2) के अनुसार, यदि राष्ट्रपति पद की रिक्ति राष्ट्रपति की मृत्यु, पदत्याग या पद से हटाए जाने के कारण हुई है, तो पद रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन, रिक्ति होने की तारीख के पश्चात यथाशीघ्र और प्रत्येक दशा में 6 माह बीतने से पहले किया जाएगा। * यदि मृत्यु, त्याग-पत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में राष्ट्रपति का पद रिक्त हो, तो पद का कार्यभार उपराष्ट्रपति संभालेगा * यदि किन्हीं कारणों से उपराष्ट्रपति भी उपलब्ध नहीं है, तो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या उसके न रहने पर वरिष्ठतम न्यायाधीश राष्ट्रपति के कार्यों को संपादित करेगा।
  • अनुच्छेद 77 के अनुसार, भारत सरकार के समस्त कार्यपालिका कृत्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं।
  • अनुच्छेद 78 में राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य वर्णित हैं।
  • अनुच्छेद 86 में संसद के सदनों में अभिभाषण का और उनको संदेश भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार वर्णित है।
  • अनुच्छेद 87 (1) के अनुसार, राष्ट्रपति लोक सभा के लिए प्रत्येक आम चुनाव के बाद प्रथम सत्र के आरंभ में तथा प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में एक साथ समवेत संसद के दोनों सदनों में अभिभाषण करता है।
  • अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति कुछ दशाओं में संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। अनुच्छेद 111 के अंतर्गत प्रावधान है कि राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक पर स्वीकृति प्रदान करेगा या अपनी स्वीकृति रोक लेगा अथवा विधेयक (धन विधेयक के अलावा) को पुनर्विचार हेतु सदन को लौटा सकेगा। यदि विधेयक सदनों द्वारा संशोधन सहित या उसके बिना फिर से पारित कर दिया जाता है और राष्ट्रपति के समक्ष पुनः प्रस्तुत किया जाता है, तो राष्ट्रपति उस पर स्वीकृति नहीं रोकेगा।
  • राष्ट्रपति धन विधेयक को पुनर्विचार हेतु नहीं लौटा सकता । वस्तुतः धन विधेयक सदन में राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही प्रस्तुत किए जाते हैं *राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद ही विधेयक कानून बनते हैं। * अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है।
  • अनुच्छेद 72 के तहत भारत के राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्रदान की गई है। * अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श का अधिकार दिया गया है।
  • अनुच्छेद 53(2) के तहत, भारत का राष्ट्रपति तीनों सेनाओं (थल सेना, वायु सेना तथा नौसेना ) का प्रधान सेनापति होता है।
  • राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है, परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता है।
  • किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार राष्ट्रपति के पास है।

राष्ट्रपति से संबंधित GK PDF

राष्ट्रपति से संबंधित GK का PDF Notes आपके पढ़ने के लिए नीचे में दिया जा रहा है।

error: